‘शाम तक हटाएं रजत शर्मा के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट’, कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त निर्देश

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा।- India TV Hindi

Image Source : INDIA TV
इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा के खिलाफ ‘अपमानजनक ट्वीट’ को आज शाम 7 बजे तक तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश 14 जून को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में दिया गया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को आज शाम 5 बजे तक संबंधित ट्वीट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दावा किया है कि उसने इसे जियो-ब्लॉक कर दिया है।

शाम 7 बजे तक हटाएं ट्वीट

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 को तुरंत वादी और प्रतिवादी नंबर 4, 5 और 6 को सूचित करना चाहिए कि ट्वीट अनब्लॉक कर दिए गए हैं। सूचित किए जाने पर, प्रतिवादी नंबर 4 से 6 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अनब्लॉक किए जाने के 1 घंटे के भीतर तुरंत ट्वीट हटा देने चाहिए, जो कि 12.07.2024 को शाम 7 बजे तक हो जाना चाहिए।’ मानहानि का यह मुकदमा तब दायर किया गया था जब कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।

कोर्ट ने दिया था ट्वीट हटाने का निर्देश

एक समन्वय पीठ ने 14 जून को कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ X को इंटरमिडियरी गाइडलाइंस के मुताबिक सात दिनों के भीतर सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया। X कॉर्प ने अदालत को सूचित किया कि 04 जुलाई को उसके द्वारा ट्वीट्स को जियो ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने अपने ट्वीट्स को नहीं हटाया था। कांग्रेस नेताओं की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वे अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के अनुपालन में सोशल मीडिया पोस्ट हटा देंगे, लेकिन हटाने से मामले के गुण-दोष पर उनके अधिकारों और विवादों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और साथ ही, एकपक्षीय रूप से पारित आदेश को रद्द करने का उनका अधिकार सुरक्षित रहेगा।

Latest India News

Source link

Author:

Leave a Comment

और पढ़ें

Salary of pilot in india
18:06